'सुखना झील' हो गई है ‘लिविंग एंटिटी’ यानी ‘जीवित प्राणी’
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ‘'सुखना झील' एक जीवित व्यक्तित्व है, जिसके अपने अधिकार, कर्तव्य और एक ...